ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 (international crimes tribunal) ने अदालत की अवमानना मामले में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को यह सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने इस मामले के एक अन्य आरोपी शकील अकंद बुलबुल उर्फ मोहम्मद शकील आलम को भी दो महीने की सजा सुनायी है।

यह पहली बार है जब अपदस्थ अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को करीब एक साल पहले देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें कि पिछले साल 2024 में 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था और उसके तुरंत बाद भारत भाग गई थीं। हसीना फिलहाल भारत में ही रह रहीं हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पर कई मामलों में मुकदमों में चलाए जा रहे हैं। शेख हसीना पर भ्रष्टाचार से लेकर हत्याओं के गंभीर आरोप हैं। शेख हसीना के विरोधी उन्हें भारत से वापस लाने और फांसी की सजा देने तक की मांग कर चुके हैं।
